Yuvraj Yadav -9977508311
बलौदाबाजार। नगरीय क्षेत्र स्थित सार्वजनिक खुले मैदान,सार्वजनिक मार्ग,फुटपाथ आदि स्थानों पर पंडाल या अस्थायी संरचना निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए निर्धारित प्रारूप में 7 दिवस पूर्व नगरीय निकाय को आवेदन देना होग़ा। इस सम्बन्ध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है।
जारी दिशा निर्देश अनुसार एक समय में अधिकतम 500 व्यक्तियों तक ठहराव एवं 5000 वर्ग फ़ीट वाले स्थान के पंडाल, अस्थायी संरचना,धरना,जुलुस,सभा, रैली के लिए अनुमति लेना आवशयक है। अनुमति हेतु अनिर्धारित प्रारूप में आयोजन तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व आवेदन देना होग़ा।पंडालो व अस्थायी संरचनाओं को स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना होग़ा।पंडाल, अस्थायी संरचना निर्माण हेतु यथासंभव मुख्य सडक या चौराहे में अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि अनुमति दी जाती है तो वैकल्पिक मार्ग का चिन्हांकन अनिवार्य होग़ा।आयोजन समिति या आयोजक का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि आयोजन समाप्ति के पश्चात् तत्काल साफ- सफाई हो ।समिति द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से अस्थायी शौचालयों, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करना होग़ा। किसी भी पंडाल को विद्युत तारों के ठीक नीचे नहीं किया जाएगा। अनुमति मिलने के बावजूद सक्षम अधिकारी द्वार उक्त अनुमति को सक़ारण निरस्त किया जा सकता है।पंडाल में आयोजित होने वाले किसी विशिष्ट आयोजनों हेतु सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त करना होग़ा।इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे।साथ ही शासन के विभिन्न विभागीय अधिनियम, नियम एवं समय- समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होग़ा।
500 से अधिक व्यक्तियों के ठहराव वाले स्थान के पंडाल हेतु-
अनुमति पश्चात आयोजन स्थल में आपातकालीन निर्गम मार्ग तथा समुचित उपचार की व्यवस्था होनाआवशयक होग़ा। महामारी अथवा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकाल सम्बन्धी दिशा निर्देश का अनुपालन करना होग़ा।सभी पंडालो में आपतकालीन निकास के संकेत, स्थानीय पुलिस,अग्निशमन सेवा तथा चिकित्सकीय सहायता हेतु संपर्क सूत्र के लिए स्थानीय भाषा में स्पष्ट एवं पठनीय संकेतक प्रदर्शित करना होग़ा। सभी पंडालों में विद्युत आपूर्ति बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करना होग़ा। अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हेतु आयोजन समिति का दायित्व होगा कि नगरीय निकाय के समन्वय से अवशेष पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करें। लोक सुरक्षा की दृष्टिकोण से पंडालों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाना होगा। किसी भी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ,निजी शोभा यात्रा या रैली निर्धारित समयवधि केभीतर सम्पन्न करनी होगी। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था,यातायात नियंत्रण, जनसमूह प्रबंधन स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के समन्वय से सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।सम्पूर्ण आयोजन के दौरान राष्ट्र विरोधी,सांप्रदायिक सौहार्द,विधि एवं व्यवस्था अथवा सार्वजनिक शांति भंग करने वाला गतिविधि न हो।आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी।पार्किंग हेतु स्थान सुरक्षित किया जाना आवश्यक होग़ा।
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